बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले (Atul Subhash Suicide Case) में उनकी पत्नी और ससुराल वालों को बेंगलुरु की एक अदालत ने जमानत दे दी है. अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और उसके परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद 9 दिसंबर को आत्महत्या कर ली थी.
सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया ने मामले में जमानत के लिए बेंगलुरु की सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
हाई कोर्ट से याचिका के निपटारे की अपील
उन्होंने पहले कर्नाटक हाई कोर्ट से अपील की थी कि सत्र अदालत को उनकी जमानत याचिका का निपटारा करने का निर्देश दिया जाए. हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट को आज याचिका का निपटारा करने का निर्देश दिया.
14 दिसंबर को निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसकी मां और भाई अनुराग की उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तारी हुई थी.
आत्महत्या से पहले 1.23 घंटे का वीडियो
आत्महत्या से पहले उन्होंने 1 घंटे 23 मिनट का वीडियो और 24 पेज का सुसाइड नोट जारी करके अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था. उन्होंने अपनी पत्नी पर मामले को निपटाने के लिए तीन करोड़ रुपये मांगने का आरोप लगाया था.
अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया की 2019 में शादी हुई थी. दोनों का 2020 में एक बेटा हुआ था.