अमृता फडणवीस ने मुंबई की डिजाइनर पर लगाया 1 करोड़ रुपये रिश्वत देने का आरोप

अमृता फडणवीस की शिकायत पर अनिक्षा और उसके पिता के ख़िलाफ़ मुंबई की मलाबार हिल पुलिस ने IPC की धारा 120(B) और प्रीवेन्शन ऑफ़ करप्शन एक्ट की धारा 8 और 12 के तहत मामला दर्ज किया है.

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महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने एक परिचित के खिलाफ धमकी और साजिश का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है.
मुंबई:

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने एक परिचित के खिलाफ धमकी और साजिश का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है. शिकायत के मुताबिक आरोपी महिला अनिक्षा नाम की "डिजाइनर" है. अमृता फडणवीस ने लगाया है कि इस महिला ने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की थी. उसके पिता के खिलाफ एक आपराधिक मामले में  "हस्तक्षेप" की मांग करते हुए 1 करोड़ रुपये की पेशकश की थी.

16 महीने से अमृता के संपर्क में थी
पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है. प्राथमिकी के अनुसार, अनिक्षा पिछले 16 महीने से अमृता के संपर्क में थी और उनके घर भी जाती थी. पुलिस को दिए अपने बयान में अमृता ने कहा कि वह अनिक्षा से पहली बार नवंबर 2021 में मिली थीं. मालाबार हिल थाने के अधिकारी ने कहा कि अनिक्षा ने दावा किया कि वह डिजाइनर है और वस्त्र, आभूषण तथा जूते डिजाइन करती है. उसने उपमुख्यमंत्री फडणवीस की पत्नी से सार्वजनिक कार्यक्रमों में इन्हें पहनने का अनुरोध किया था ताकि उसके उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद मिले. अधिकारी ने कहा कि अनिक्षा ने कथित तौर पर अमृता को बताया कि उसकी मां की मौत हो चुकी है और वह अपने परिवार की देखभाल कर रही है.

नंबर ब्लॉक कर दिया
अधिकारी ने कहा कि अमृता का विश्वास हासिल करने के बाद, अनिक्षा ने कुछ सटोरियों के बारे में जानकारी देने की पेशकश की और दावा किया कि इससे वे पैसे कमा सकते हैं. अधिकारी ने कहा कि इसके बाद उसने अपने पिता को एक पुलिस मामले में बचाने के लिए अमृता को सीधे तौर पर एक करोड़ रुपये की पेशकश की. अधिकारी ने कहा कि अमृता ने पुलिस को बताया कि वह अनिक्षा के व्यवहार से परेशान थीं और उन्होंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया.

अमृता को धमकी दी
इसके बाद महिला ने कथित तौर पर अमृता को एक अज्ञात नंबर से वीडियो क्लिप, वॉयस संदेश और कई लिखित संदेश भेजे. अधिकारी ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा कि अनिक्षा और उसके पिता ने अप्रत्यक्ष रूप से अमृता को धमकी दी और उनके खिलाफ साजिश रची. शहर की पुलिस ने अनिक्षा और उसके पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. 

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