जेल में नूपुर तलवार ने कहा- न्याय मिला
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलवार दंपती को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है.
तलवार दंपति को लंबे समय से इस घड़ी का इंतजार था.
दोनों ने जेलर से कहा था कि उन्हें इस फैसले की जानकारी मिलती रहे.
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फैसले के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि तलवार दंपती को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए. उन्होंने अपनी बेटी को नहीं मारा. निचली अदालत का फैसला हालात से उपजे सबूतों के आधार पर था. कोर्ट के इस फैसले के बाद राजेश और नूपुर तलवार गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा हो जाएंगे. इससे पहले 25 नवंबर 2013 को गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने हालात से जुड़े सबूतों के आधार पर दोनों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी, जिसके खिलाफ जनवरी 2014 में दोनों ने इलाहाबाद हाइकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था.
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