राज्यसभा चुनाव : अनिल देशमुख और नवाब मलिक को जमानत नहीं, ठाकरे टीम के लिए झटका

नवाब मलिक ने अदालत को बताया है कि वह एक निर्वाचित विधायक हैं और राज्यसभा के लिए एक प्रतिनिधि चुनने में अपने निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाध्य हैं.     

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अनिल देशमुख की मतदान करने की इजाजत मांगने वाली याचिका कोर्ट में हुई खारिज (फाइल फोटो)

पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की ओर से राज्यसभा चुनाव में मतदान करने की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया, जिसके बाद अनिल देशमुख के वकील ने कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी जल्द से जल्द मांगी है ताकि वे हाईकोर्ट में अपील कर सकें. बता दें कि ये फैसला राज्यसभा चुनाव से पहले काफी महत्वपूर्ण हो गया है. चूंकि उक्त चुनाव में एक-एक वोट मायने रखता है. मालूम हो कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय द्वारा फरवरी में गिरफ्तारी के बाद से महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक जेल में हैं.

राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में हैं. दोनों ने शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए एक दिन की जमानत के लिए विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया है. नवाब मलिक ने अदालत को बताया है कि वह एक निर्वाचित विधायक हैं और राज्यसभा के लिए एक प्रतिनिधि चुनने में अपने निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाध्य हैं.     

महाराष्ट्र में छह राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे और दो दशक से अधिक समय में पहली बार सात उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है. सत्तारूढ़ शिवसेना ने दो उम्मीदवार संजय राउत और संजय पवार को मैदान में उतारा है. विपक्षी बीजेपी ने तीन उम्मीदवारों को उतारा है- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादिक. सत्तारूढ़ गठबंधन सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और कांग्रेस ने एक-एक उम्मीदवार प्रफुल्ल पटेल और इमरान प्रतापगढ़ी को नामित किया है.

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