आंध्र प्रदेश : CID ने TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से जेल में दो दिनों की पूछताछ पूरी की

आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम घोटाले के सिलसिले में दो दिन की सीआईडी हिरासत में थे पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू

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पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू (फाइल फोटो).
राजामहेंद्रवरम (आंध्र प्रदेश):

आंध्र प्रदेश पुलिस के अपराध जांच विभाग (CID) की टीम ने कौशल विकास निगम घोटाले के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (TDP) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू (N Chandrababu Naidu) से राजामहेंद्रवरम केंद्रीय कारागार में दो दिवसीय पूछताछ रविवार को पूरी कर ली. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की अदालत ने मामले में आगे की पूछताछ के लिए 73 वर्षीय नायडू  को दो दिन की सीआईडी हिरासत में भेज दिया था.

अदालत के आदेशों के अनुपालन में नायडू से दो दिन (23 और 24 सितंबर) सुबह साढ़े नौ बजे से शाम पांच बजे तक पूछताछ की गई. इस दौरान उन्हें नियमित आधार पर पांच-पांच मिनट का ‘ब्रेक' दिया गया, ताकि वे अपने वकील से संपर्क कर सकें.

सीआईडी ने नायडू को पूछताछ के बाद वापस जेल अधिकारियों को सौंपा

पुलिस महानिदेशक (जेल) एमआर रवि किरण ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि नायडू से पूछताछ पूरी करने के बाद सीआईडी ​​अधिकारियों ने उन्हें वापस जेल अधिकारियों को सौंप दिया.

उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को विजयवाड़ा एसीबी अदालत के आदेशानुसार शाम पांच बजे 'ब्लू जींस' ऐप के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया था. किरण ने कहा, 'ब्लू जींस' एक ऐप है, जिसका उपयोग कर कैदियों को डिजिटल माध्यम से अदालतों में पेश किया जाता है.

अदालत ने पूछताछ में सीआईडी की आर्थिक अपराध शाखा के तीन पुलिस उपाधीक्षक के साथ छह कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों, एक पेशेवर वीडियोग्राफर और दो आधिकारिक मध्यस्थों को भाग लेने की अनुमति दी थी.

नायडू को थी वकीलों की सहायता लेने की इजाजत

अदालत ने पूछताछ के दौरान, प्रत्येक एक घंटे के बाद पांच मिनट की अवधि के लिए नायडू को वकीलों की एक टीम से सहायता लेने की भी अनुमति दी.

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अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य और उम्र पर विचार करते हुए उनसे जेल परिसर में ही पूछताछ करने की अनुमति दी है, ताकि उनको राजामहेंद्रवरम केंद्रीय कारागार से मंगलागिरि में सीआईडी कार्यालय जाने तक की 200 किलोमीटर की यात्रा की जरूरत ना पड़े.

नायडू को कौशल विकास निगम में कथित अनियमितताओं के आरोप में नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि इन अनियमितताओं से राजकोष को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था.

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