आदेश : दिल्ली के सभी दवाखानों को कोरोना की जरूरी दवाओं का स्टॉक दुकान के बाहर लिखना होगा

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी दवा की दुकानों को अपनी दुकान के बाहर कोरोना के इलाज में काम आने वाली ज़रूरी दवाइयों के स्टॉक के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है.

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नई दिल्ली:

दिल्ली (Delhi) में कोरोना (Coronavirus) के इलाज में काम आने वाली जरूरी दवाओं (Corona Medicines) की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए आज बड़ा फैसला लिया गया है. राष्ट्रीय राजधानी में सभी दवा की दुकानों को अपनी दुकान के बाहर कोरोना के इलाज में काम आने वाली ज़रूरी दवाइयों के स्टॉक के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है. यह आदेश दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया है. दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के निर्देश पर दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने यह आदेश जारी किया है.

इस आदेश के तहत दिन में 4 बार सभी दवा दुकानदारों को इन दवाओं के स्टॉक के बारे में जानकारी अपडेट करनी होगी, साथ ही इन दवाओं की एमआरपी (MRP) भी डिस्प्ले करनी होगी. सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे और रात को 9 बजे दवा के बारे में अपनी दुकान के बाहर अपडेटेड जानकारी डिस्प्ले करनी होगी. इस आदेश की अवहेलना हुई तो इसका उत्तरदायी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन होगा. जो भी मेडिकल स्टोर इन आदेशों को नहीं मानेगा उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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इन दवाओं के लिए जारी हुआ आदेश

1. आइवरमेक्टिन टैबलेट (Ivermectin Tablets)
2. डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट/कैप्सूल (Doxycycline Tablets/capsule)
3. मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट और इंजेक्शन (Methyl Prednisolone Tablets/Injection)
4. डेक्सामेथासोन टैबलेट और इंजेक्शन (Dexamethasone Tablets/Injection)
5. बुडोसेनाइड इंहेर्ल्स और रेस्पूल्स (Budosenide Inhalers/Respules)
6. फेवीपिरावीर टैबलेट (Favipiravir Tablets)
7. एपीक्साबेन टैबलेट (Apixaban Tablets)
8. एनोक्सापारीन सोडियम/क्लेक्सेन (Enoxaparin Sodium/clexane)

डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को समय और तय मूल्य पर कोविड-19 की दवाएं खरीदने में दिक्कत हो रही है, जिससे समय पर और प्रभावी इलाज में बाधा पहुंच रही है. आदेश के अनुसार, ये दवाएं हैं आइवरमेक्टिन टैबलेट, डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट/कैप्सूल, मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट और इंजेक्शन, डेक्सामेथासोन टैबलेट और इंजेक्शन, बुडोसेनाइड इंहेर्ल्स और रेस्पूल्स, फेवीपिरावीर टैबलेट, एपीक्साबेन टैबलेट और एनोक्सापारीन सोडियम/क्लेक्सेन. इन दवाओं की उपलब्धता और मूल्य के संबंध में सही और विश्वसनीय जानकारी लोगों को उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है. 

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इस आदेश के जारी होने के बाद दुकानदारों को दिन में चार बार सुबह 10 बजे, दोपहर दो बजे, शाम छह बजे और रात नौ बजे इन दवाओं का स्टॉक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा. जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस उपायुक्तों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा. आदेश के अनुसार, ‘‘इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दंड संहिता की धारा 188, महामारी कानून 1897, औषधि और प्रसाधन कानून 1940 और नियम 1945 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी.''

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