BJP की धांधली अब उनके समर्थकों के लिए भी घोर शर्मिंदगी का विषय : अखिलेश यादव

Chandigarh Mayor Election: अखिलेश यादव ने इसी पोस्‍ट में दावा किया, ''इस बार भाजपा की कोई भी घपलेबाजी और चालबाज़ी नहीं चलने दी जाएगी.'' उच्चतम न्यायालय ने हालिया चंडीगढ़ महापौर चुनाव कराने वाले निर्वाचन अधिकारी को सोमवार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह स्पष्ट है कि उन्होंने मतपत्रों को विरूपित किया, जिसके लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उनका कृत्य ‘लोकतंत्र की हत्या’ एवं ‘माखौल’ है.

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चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर अखिलेश यादव

Chandigarh Mayor Polls: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष और उत्‍तर प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव की धांधली का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा की धांधली अब उनके समर्थकों के लिए भी घोर शर्मिंदगी का विषय है. सपा प्रमुख ने सोमवार की देर रात सोशल मीडिया मंच 'एक्‍स' पर अपने एक पोस्‍ट में कहा, ''चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कैमरे में दर्ज भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) की धांधली न केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए सबूत बनी है, बल्कि आज तक उनके समर्थक रहे लोगों के लिए घोर शर्मिंदगी का विषय भी है.''

अखिलेश यादव ने कहा, ''भाजपा ने 2022 के उप्र के विधानसभा चुनावों में वोटर लिस्ट की हेराफेरी से लेकर मतदान, मतगणना व परिणाम घोषित करने तक की प्रक्रिया में यही धांधली शासन-प्रशासन, चुनाव आयोग के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को ज़बरदस्ती हराने के लिए की थी.''
सपा प्रमुख ने कहा, ''आज सबूत सामने है और भाजपा समर्थक चुल्लू भर पानी ढूँढ रहे हैं जबकि सपा समर्थक आगामी लोकसभा चुनावों में 90 प्रतिशत पीडीए (पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यक) के साथ अपने वोट की रक्षा करने व भाजपा की हर धांधली को रोकने के लिए एकजुट हो गये हैं.''

अखिलेश यादव ने इसी पोस्‍ट में दावा किया, ''इस बार भाजपा की कोई भी घपलेबाजी और चालबाज़ी नहीं चलने दी जाएगी.'' उच्चतम न्यायालय ने हालिया चंडीगढ़ महापौर चुनाव कराने वाले निर्वाचन अधिकारी को सोमवार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह स्पष्ट है कि उन्होंने मतपत्रों को विरूपित किया, जिसके लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उनका कृत्य ‘लोकतंत्र की हत्या' एवं ‘माखौल' है.

इस चुनाव में गड़बड़ी से ‘स्तब्ध' प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि यह इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देगी और शीर्ष अदालत चुनावी प्रक्रिया की शुचिता से संतुष्ट नहीं होने पर नये सिरे से चुनाव कराने का आदेश देगी.
 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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