दिल्ली में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में रही, अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

सीएक्यूएम ने चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को फिर से लागू करते हुए दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों, पत्थर तोड़ने और खनन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है.

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हवा की कम गति के साथ कोहरे और धुंध सहित मौसम संबंधी प्रतिकूल स्थितियां दिल्ली के दैनिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में अचानक वृद्धि का प्रमुख कारण हैं.
नई दिल्ली:

राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) ‘गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने यह जानकारी दी. दिल्ली में दिन के दौरान न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से दो डिग्री अधिक है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से चार डिग्री अधिक है.

मौसम कार्यालय के अनुसार, सापेक्षिक आर्द्रता 97 से 69 प्रतिशत के बीच रही. आईएमडी ने रविवार को घने कोहरे का पूर्वानुमान जताया है. इसमें कहा गया कि अधिकतम 25 और न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.

राष्ट्रीय राजधानी में शाम चार बजे 24 घंटे की अवधि का एक्यूआई 447 दर्ज किया गया, जो ‘गंभीर' श्रेणी में आता है. शून्य से 50 के बीच एक्यूआई ‘अच्छा', 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक', 101 से 200 के बीच ‘मध्यम', 201 से 300 के बीच ‘खराब', 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर' श्रेणी में माना जाता है.

केंद्र ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में खराब होती वायु गुणवत्ता के बीच गैर जरूरी निर्माण कार्यों और बीएस-तीन पेट्रोल एवं बीएस-चार डीजल चालित चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का शुक्रवार को आदेश दिया था. दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण से निपटने की रणनीति बनाने वाले वैधानिक निकाय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एक आदेश जारी कर कहा है कि हवा की कम गति के साथ कोहरे और धुंध सहित मौसम संबंधी प्रतिकूल स्थितियां दिल्ली के दैनिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में अचानक वृद्धि का प्रमुख कारण हैं.

सीएक्यूएम ने चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को फिर से लागू करते हुए दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों, पत्थर तोड़ने और खनन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है.

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