एयर इंडिया के एक यात्री ने लैंडिंग से कुछ मिनट पहले दूसरे को गाली दी, जानिए फिर क्या हुआ

एयर इंडिया ने कहा, "एयर इंडिया सभी यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता देता है. हम संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे, और मामला अब उनके अधिकार क्षेत्र में है." 

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  • एयर इंडिया के विमान AI454 में एक यात्री ने दूसरे यात्री के साथ बहस की.
  • घटना लैंडिंग की तैयारी के दौरान हुई, जब यात्री गलियारे में खड़ा था.
  • दूसरे यात्री ने चालक दल को बताया कि वह व्यक्ति दुर्व्यवहार कर रहा था.
  • उपद्रवी यात्री को दिल्ली में उतरने के बाद सुरक्षा के हवाले कर दिया गया.
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आज अमृतसर से दिल्ली जा रहे एयर इंडिया के विमान में एक यात्री ने दूसरे यात्री को गाली दे दी. एयर इंडिया ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब लैंडिंग की तैयारी चल रही थी. एयरलाइन ने बताया कि केबिन क्रू के एक सदस्य ने फ्लाइट AI454 में सवार एक यात्री को "गलियारे में खड़ा देखा, जो दूसरे यात्री के साथ बहस कर रहा था."

एयर इंडिया ने क्या कहा

एयर इंडिया ने एक बयान में कहा, "दूसरे यात्री ने चालक दल को बताया कि वह व्यक्ति दुर्व्यवहार कर रहा था." इसने कहा कि शिकायतकर्ता को लैंडिंग के दौरान बिजनेस क्लास की सीट पर बैठा दिया गया और विमान के दिल्ली में उतरने के बाद उपद्रवी यात्री को हवाई अड्डे की सुरक्षा के हवाले कर दिया गया.

एयरलाइन ने कहा, "हमारे केबिन क्रू ने तुरंत स्थिति को शांत किया और दूसरे यात्री को लैंडिंग के दौरान बिजनेस क्लास की सीट पर बैठा दिया." एयर इंडिया ने जोर देकर कहा कि एयरलाइन डिसरपटिव बिहैवियर के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति रखती है, पायलट-इन-कमांड ने "स्थिति के बारे में जमीन पर हमारी सुरक्षा टीम को सूचित किया, जो दिल्ली में उड़ान के आगमन पर मौजूद थे. व्यवधानकारी यात्री को आगे की जांच के लिए हवाई अड्डे की सुरक्षा को सौंप दिया गया."

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कौन लेता है ऐसे यात्रियों पर एक्शन

एयर इंडिया ने कहा, "एयर इंडिया सभी यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता देता है. हम संबंधित अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे, और मामला अब उनके अधिकार क्षेत्र में है." 

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यात्रियों द्वारा विमान में व्यवधान पैदा करने वाले और अनियंत्रित व्यवहार से निपटने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा मानदंड लागू किए गए हैं. इनमें संबंधित एयरलाइन द्वारा एक आंतरिक समिति का गठन करना शामिल है, जो अनियंत्रित यात्री के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई पर निर्णय लेती है, जिसमें यात्री को नो-फ्लाई सूची में डालना भी शामिल है.

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