एअर इंडिया (Air India) पर देश के एविएशन रेगुलेटर ने तगड़ा जुर्माना लगाया है. नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने बुधवार को बताया कि कुछ लंबे रूट पर संचालित उड़ानों के संबंध में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के लिए एअर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. एक एयरलाइन स्टाफ से वॉलन्टियर सिक्योरिटी रिपोर्ट मिलने के बाद इस मामले की डिटेल में जांच की गई, नतीजे के बाद DGCA ने ये फैसला लिया. सूत्रों ने बताया कि यह मामला एक पायलट के नॉन-स्टॉप बेंगलुरु-सैन फ्रांसिस्को फ्लाइट (Bengaluru-San Francisco flight) को उड़ाने से इनकार करने से जुड़ा है. सूत्रों का यह भी कहना है कि पायलट ने फ्लाइट में पर्याप्त इमरजेंसी ऑक्सीजन नहीं होने के कारण उड़ान भरने से इनकार कर दिया था.
एअर इंडिया के B777 में कमांडर रहे एक पायलट ने इस बारे में पिछले साल 29 अक्टूबर को शिकायत की थी. DGCA ने कहा कि शिकायत की व्यापक जांच में यह पाया गया कि एयरलाइन ने नियमों का पालन नहीं किया.
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Air India का आया बयान
DGCA के फैसले के बाद एअर इंडिया का भी बयान आया है. एअर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, "हम DGCA के आदेश से असहमत हैं. एअर इंडिया ने उठाए गए मुद्दों की बाहरी विशेषज्ञों के जरिए गहन जांच की. इससे निष्कर्ष निकाला गया कि सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं किया गया है. हम आदेश को विस्तार से पढ़ रहे हैं और हमारे पास उपलब्ध विकल्पों की समीक्षा करेंगे. इसमें अपील करने का अधिकार और इस फैसले को नियामक के सामने ठाना भी शामिल है.''
एक हफ्ते में दूसरी बार लगा जुर्माना
एक हफ्ते में यह दूसरी बार है जब DGCA ने एअर इंडिया पर जुर्माना लगाया है. पिछले गुरुवार को एअर इंडिया पर खराब तैयारियों के कारण कोहरे में फ्लाइट के उड़ान में देरी को लेकर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था.
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इंडिगो पर भी लगा जुर्माना
हाल में देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर भी 1.20 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया था. मुंबई एयरपोर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें यात्री इंडिगो के विमान के करीब बैठकर खाना खाते दिख रहे थे.
इसके बाद सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी. उन्होंने कहा था कि इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. इंडिगो के साथ-साथ मुंबई एयरपोर्ट पर भी 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था.
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