दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 306 मरीजों की मौत, 26169 नए मामले सामने आए

Delhi Coronavirus Updates: पिछले 24 घंटे में राजधानी में कोरोना संक्रमण से 306 लोगों की मौत हो गई जो कि महामारी की शुरुआत के बाद से एक दिन में यहां मौतों की सबसे बड़ी संख्या है. वहीं पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 26,169 नए मामले सामने आए.

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नई दिल्ली:

दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना संक्रमण से 306 लोगों की मौत हो गई जो कि महामारी की शुरुआत के बाद से एक दिन में यहां मौतों की सबसे बड़ी संख्या है. वहीं पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 26,169 नए मामले सामने आए.  दिल्ली में पिछले 24 घंटों के आंकड़ो में अब तक सबसे ज्यादा मौतें दर्ज हुई हैं. पिछले 24 घंटे में 306 मरीजों की मौत हुई है. पिछले 24 घंटे में 26,169 नए मामले सामने आए हैं.24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट 36 % के पार चला गया है. एक्टिव मामलों की संख्या 91,000 के पार पहुंच गई है, जो अब तक सबसे ज़्यादा आंकड़ा है.

रिकवरी रेट 89.04% रह गया है और एक्टिव मरीजों का अनुपात 9.57% तक पहुंच गया है. हालांकि डेथ रेट 1.38% रह गया है. पॉजिटिविटी रेट 36.24% हो गया है.पिछले 24 घंटे में 26,169 नए मामले मिले हैं. अब तक कुल 9,56,348 कोरोना मरीज संक्रमित हुए हैं. पिछले 24 घंटे में 19,609 मरीज ठीक हुए हैं. कुल स्वस्थ मरीजों की संख्या 8,51,537 हो गई है.पिछले 24 घंटे में 306 मौतों के साथ कुल मृतकों की संख्या दिल्ली में 13,193 हो गई है. एक्टिव मामले 91,618 हो गए हैं. पिछले 24 घंटों में 72,208 टेस्ट हुए हैं. जबकि कुल 1,65,56,208 टेस्ट हुए हैं. 

दिल्ली ऑक्सीजन को लेकर भी संकट झेल रही है. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार बताया कि अभी एक आदेश जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि कहीं भी ऑक्सीजन को रोका नहीं जाएगा. केंद्र का आदेश सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को भेजा गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वो दिल्ली को ऑक्सीजन देने के आदेशों का कड़ाई से पालन कराए.

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हाईकोर्ट ने सभी संबंधित अथॉरिटी को ऑक्सीजन को बाधित न करने के केंद्र के आदेश का पालन करने को कहा. हाईकोर्ट ने कहा कि आदेशों का पालन न करने पर आपराधिक कार्रवाई होगी. हाईकोर्ट ने केंद्र को ऑक्सीजन परिवहन के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाने और ऑक्सीजन वाहनों को पर्याप्त सुरक्षा देने को कहा है. HC ने कहा कि ऑक्सीजन परिवहन में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई हो.

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