ट्रैक्टर रैली हिंसा : कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दीप सिद्धू के दावों की जांच करने को कहा

दीप सिद्धू ने दावा किया कि वह गलत समय पर गलत जगह पर था और लोगों को पुलिस पर हमला न करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था. दीप सिद्धू ने यह भी मांग की है कि जो वीडियो उसके पक्ष के थे उसे भी पुलिस को रिकॉर्ड पर लेने का आदेश दे.

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Delhi Police को तीस हजारी कोर्ट ने दिया जांच का आदेश
नई दिल्ली:

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली (26 January Tractor rally violence) के दौरान हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार दीप सिद्धू (Deep Sidhu) पर के दावों की भी जांच करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि सिद्धू के उन दावों की भी जांच हो कि वो तो इस दौरान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा था और हिंसा को रोकने की कोशिश कर रहा था. यह भी कहा गया कि उसके दावे की भी जांच हो और CCTV फुटेज देखी जाए कि वो तो बाद में लाल किला पहुंचा था.

तीस हजारी कोर्ट (Tees Hazari Court) ने आदेश में कहा कि पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वो दीप सिद्धू के दावे की सच्चाई का पता लगाने के लिए उसके बताए बिंदुओं की जांच करे. अदालत ने यह भी कहा कि अगर वो सबूत पैदा कर जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है तो मामले में उचित धाराएं जोड़ी जा सकती हैं. पुलिस अफसर का  कर्तव्य है कि वह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मामले की उचित जांच करे. उसे केवल आरोपियों के अपराध को साबित करने के लिए सबूत नहीं जुटाने बल्कि उसे अदालत के सामने सच्ची तस्वीर लानी होगी।

दरअसल आरोपी सिद्धू ने तीस हजारी अदालत में अर्जी लगाई थी कि हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को उसके दिए तथ्यों की भी जांच करनी चाहिए. दीप सिद्धू ने अपनी याचिका में दावा किया कि वह गलत समय पर गलत जगह पर था और लोगों को पुलिस पर हमला न करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था. दीप सिद्धू ने यह भी मांग की है कि जो वीडियो उसके पक्ष के थे उसे भी पुलिस को रिकॉर्ड पर लेने का आदेश दे.
 

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