बलवा बंधुओं, अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
Quick Reads
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
2-जी घोटाले के सह-आरोपियों शाहिद बलवा, आसिफ बलवा तथा राजीव बी. अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज हो गई है।
New Delhi: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले के सह-आरोपियों शाहिद बलवा, आसिफ बलवा तथा राजीव बी. अग्रवाल की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने तीनों सह-आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। शाहिद बलवा स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर हैं, जबकि आसिफ और अग्रवाल कुसेगांव रियल्टी से जुड़े हैं। सीबीआई ने इस मामले में पूर्व केंद्रीय दूर संचार मंत्री ए. राजा को मुख्य आरोपी बनाया है। दो अप्रैल को सीबीआई के पहले आरोप-पत्र में ए. राजा के अतिरिक्त पूर्व दूर संचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, शाहिद बलवा, राजा के सहयोगी आर. के. चंदोलिया, स्वान टेलीकॉम के विनोद गोयनका, यूनीटेक के संजय चंद्रा और अनिल धीरूभाई अम्बानी ग्रुप के तीन कार्यकारी अधिकारियों- गौतम दोषी, हरि नायर तथा सुरेंद्र पिपारा का नाम शामिल किया गया। आसिफ तथा अग्रवाल का नाम 25 अप्रैल के पूरक आरोप-पत्र में शामिल किया गया था। सीबीआई ने सिनेयुग फिल्म्स के करीम मोरानी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की सांसद कनिमोझी तथा कलैगनार टीवी के प्रमुख शरद कुमार को भी सह-आरोपी बनाया।
Featured Video Of The Day
India Pakistan Ceasefire: 'पाकिस्तानी मुसलमान के पास…' पाक पर जमकर भड़के Col. Sophia Qureshi के ससुर
Topics mentioned in this article