गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक फॉर्च्यूनर कार को जब्त किया है. इस गाड़ी पर काली फिल्म और बिना नंबर प्लेट जैसे उल्लंघन के 10 चालान पेंडिंग थे. ट्रैफिक पुलिस की टीम गाड़ियों की जांच कर रही थी. तभी उन्होंने फॉर्च्यूनर को रोका और उसके कागज़ात की जांच की. जांच में पता चला कि इस गाड़ी पर ट्रैफिक नियमों के अलग-अलग उल्लंघन के चलते कुल 83 हजार 500 रुपये लगाया था.
पुलिस की वाहन मालिकों-चालकों से अपील
चालान को 90 दिन से ज्यादा का समय बीत गया था. जानकारी सामने आते ही टीम ने तुरंत कानूनी कार्रवाई की. पुलिस ने बताया कि फॉर्च्यूनर को ज़ब्त कर लिया गया और उसे एक तय पार्किंग में रखा गया. ट्रैफिक पुलिस ने वाहन मालिकों और चालकों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और चालान का भुगतान समय पर करें. पुलिस अधिकारी ने बताया कि बिना हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के गाड़ी चलाने वालों, गैर-कानूनी काली फिल्म का इस्तेमाल समेत तमाम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी.
90 दिन वाला नियम भी जान लीजिए
यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान (e-Challan) का भुगतान 90 दिन के भीतर करना जरूरी है. गाड़ियों की जांच के दौरान, अगर 90 दिनों से ज़्यादा पुराने ट्रैफिक चालान बकाया पाए जाते हैं और उनसे जुड़े जुर्माने का भुगतान नहीं किया गया होता, तो ऐसी गाड़ियों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 167(8) के तहत कार्रवाई की जाती है.
लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है निलंबित
समय पर जुर्माना न भरने पर ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी निलंबित किया जा सकता है. पुलिस ने वाहन चालकों को सख्त चेतावनी दी है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर 90 दिनों से अधिक समय तक पेंडिंग चालान नहीं भरा जाता है, तो गाड़ी को सीधा जब्त कर लिया जाएगा.











