Delhi Unlock : दिल्ली में श्रद्धालुओं के लिए खुले धार्मिक स्थल, जानें DDMA के नए कोविड - 19 दिशा-निर्देश के बारे में

Delhi Unlock Update : दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने त्योहारों के लिए नए गाइडलाइंस जारी किए. जहां धार्मिक स्थलों पर भक्तों के प्रवेश की अनुमति दी है, वहीं सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं दी गई है और लोगों को सलाह दी गई है कि वे इसे अपने घरों में ही मनाएं.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
दिल्ली में त्योहारों के दौरान मेलों, खाने के स्टॉल, झूलों, रैलियों और जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (भाषा) : दिल्ली सरकार ने शुक्रवार से राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं के सख्ती से पालन के साथ धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोलने की अनुमति दे दी है.
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बृहस्पतिवार को नए कोविड-19 दिशानिर्देश जारी किए. राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के कारण लॉकडाउन लगने से 19 अप्रैल से पांच महीने से अधिक समय तक धार्मिक स्थल भक्तों के लिए बंद रहे. 


डीडीएमए ने अपने आदेश में धार्मिक स्थलों पर भक्तों के प्रवेश की अनुमति दी है, लेकिन वहां बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने पर रोक है. डीडीएमए ने जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों को आगामी त्योहारों के मद्देनजर कोविड-उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है. 
प्राधिकरण ने अपने नए कोविड-19 दिशानिर्देशों में कहा है कि दिल्ली में त्योहारों के दौरान मेलों, खाने के स्टॉल, झूलों, रैलियों और जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी. 
डीडीएमए ने आधिकारिक आदेश में कहा, ‘सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं दी जाएगी और लोगों को सलाह दी जाती है कि वे इसे अपने घरों में ही मनाएं. 'डीडीएमए ने जिन गतिविधियों की अनुमति दी है और जिन पर पाबंदियां लगाई हैं, उससे संबंधित आदेश 15 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Maharashtra Exit Poll: महाराष्ट्र में मतदान का 30 साल का रिकॉर्ड टूटा. क्या है जनता का पैगाम?
Topics mentioned in this article