St. Stephens Admissions 2022: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को कहा कि सेंट स्टीफंस कॉलेज (St Stephen's College) गैर-अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन देने के लिए इंटरव्यू नहीं ले सकता है और यहां भी एडमिशन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी 2022 स्कोर (CUET 2022) के आधार पर किया जाएगा. कोर्ट ने कॉलेज को आदेश जारी कर वेबसाइट से अपना प्रॉस्पेक्टस वापस लेने को कहा है. इसमें कहा गया है कि प्रवेश को आगामी स्नातक प्रवेश के लिए CUET स्कोर को 100% वेटेज देना होगा.
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बता दें कि सेंट स्टीफंस ने अल्पसंख्यक दर्जे के आधार पर सीयूईटी (CUET) की घोषणा के बाद अलग प्रवेश मानदंड की मांग की है. कॉलेज ने कहा था कि वह अपने प्रवेश मानदंड को पूरा करने के योग्य है और इसी के अनुसार उसने अपनी विवरणिका भी जारी की थी. जिसमें कहा गया है कि कॉलेज में प्रवेश छात्र के सीयूईटी स्कोर के साथ साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा जहां साक्षात्कार के दौर में 15% मानदंड दिए जाएंगे.
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वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा कि सेंट स्टीफेंस को विश्वविद्यालय के मानदंडों का पालन करना होगा. डीयू (DU) ने कहा, एडमिशन केवल CUET स्कोर (CUET score) के आधार पर होंगे इसे कॉलेज को सूचित किया गया था. कॉलेज ने बदले में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार दिल्ली यूनिवर्सिटी के पक्ष में आदेश दिया है.
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कॉलेज को इंटरव्यू को खत्म करने का निर्देश दिया है. अदालत के आदेश में कहा गया, "याचिकाकर्ता कॉलेज इस निर्देश का पालन करेगा कि अंडरग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अप्लाई करने वाले नॉन-क्रिश्चियन कैटेगरी से संबंधित स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए CUET-2022 स्कोर को 100 प्रतिशत वेटेज दिया जाना चाहिए."
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