दिल्ली के स्कूलों में क्लास 1 में एडमिशन के लिए उम्र सीमा में बदलाव, अगले साल से होगा ये नियम लागू

Delhi Govt School Admission: नई दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए आयु सीमा को बढ़ा दिया गया है.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
नई दिल्ली:

Delhi Govt School Admission: नई दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए नियमों  में बदलाव किया गया है. नए  शैक्षणिक सत्र 2026-2027 से  बालवाटिका और क्लास 1 में एडमिशन के लिए 6 साल सेस 7 साल उम्र होनी चाहिए. दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने उम्र सीमा में नई उम्र सीमा तय की है. अगले शैक्षणिक सत्र से ये नियम लागू किया जाएगा.  

अधिकारियों ने बताया है कि न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा को सीमा को एक समान घोषणा करने की बात कही गई है.  इस बदलाव का उद्देश्य एनईपी 2020 और शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप स्कूली शिक्षा के आधारभूत चरण को फिर से गठित करना है. इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं. 

ये भी पढ़ें-छठ पूजा में यूपी, बिहार, दिल्ली... जानें कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल, चेक कर लें लिस्ट

स्कूल प्रमुख उम्र में छूट दे सकेंगे

स्कूल हेड के पास ये पावर होगा कि वे बच्चों को एडमिशन के लिए आयु एक महीने की छूट दे सकते हैं. साथ ही, नियमित छात्र जिन्होंने पिछली क्लास मान्यता प्राप्त स्कूल से पास की है. उन्हें अगली क्लास में एडमिशन के लिए आयु संबंधी मानदंडों से छूट दी जाएगी. शिक्षा निदेशालय ने बताया है कि सभी स्कूल के हेड्स और सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों को ये निर्देश जारी किए जा चुके हैं. इस फैसले से स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित होंगे. 

ये भी पढ़ें-नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 800 साल पहले भी देना होता था एंट्रेंस एग्जाम, जानिए कैसे

Featured Video Of The Day
Israel-Hamas Ceasefire के बाद Netanyahu पर Trump का दबाव क्यों?