दिल्ली के स्कूल में EWS कोटे में आ गया है बच्चे का नाम? एडमिशन के लिए ये चीज है जरूरी

अक्सर माता-पिता फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में गलती की वजह से नाम आने के बाद भी एडमिशन रद्द हो जाता है. इसलिए यहां बताए जा रहे डॉक्यूमेंट्स को आज ही तैयार कर लीजिए.

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EWS कोटे में एडमिशन 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर नहीं होता.

Delhi EWS Admission 2026-27: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ाने का सपना हर माता-पिता देखते हैं. लेकिन मोटी फीस के कारण बहुत से पेरेंट्स पीछे हट जाते हैं. लेकिन अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि  दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) जल्द ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और फ्रीशिप कोटा के तहत एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है. अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का नाम लकी ड्रा में आए और एडमिशन के वक्त कोई दिक्कत न हो, तो आप यहां बताए जा रहे डॉक्यूमेंट्स को जरूर रेडी रखें.

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इन 5 डॉक्यूमेंट्स के बिना नहीं बनेगी बात

  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र: (आधार कार्ड, राशन कार्ड या बिजली बिल)
  • इनकम सर्टिफिकेट
  • पहचान पत्र (माता-पिता का आधार कार्ड या वोटर आईडी.)
  • पासपोर्ट साइज फोटो (बच्चे और माता-पिता की रिसेंट फोटो.)

कैसे होता है सिलेक्शन?

EWS कोटे में एडमिशन 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर नहीं होता. दिल्ली सरकार इसके लिए एक कंप्यूटर आधारित 'लकी ड्रा' निकालती है. यह प्रक्रिया पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होती है, ताकि हर बच्चे को बराबरी का मौका मिले. ड्रा में नाम आने के बाद आपको अलॉट किए गए स्कूल में जाकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं.
 

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