दिल्ली: गैरकानूनी लॉकर पर आयकर विभाग का छापा, 85 करोड़ रुपये नगदी और आभूषण जब्त

दिल्ली में आयकर विभाग ने काला धन रोधी अभियान के तौर पर निजी तिजोरी की तलाशी पर कुल 85.2 करोड़ रुपये की नकदी, सोना-चांदी और आभूषण जब्त किए हैं.

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प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली: दिल्ली में आयकर विभाग ने काला धन रोधी अभियान के तौर पर निजी तिजोरी की तलाशी पर कुल 85.2 करोड़ रुपये की नकदी, सोना-चांदी और आभूषण जब्त किए हैं. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ताजा मामले में जांच शाखा के अधिकारियों ने तिजारी से 23 करोड़ रुपये से अधिक के सोने के आभूषण, बिस्कुट, बेशकीमती पत्थर और नकदी बरामद की थी. विभाग ने दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन इलाके में सप्ताह भर में निजी तिजोरी में स्थित कई लॉकरों से 61 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की.

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अभियान से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कुल 85.2 करोड़ रुपये के गुप्त कोष में आठ करोड़ रुपये की नकदी (अधिकतम 2000 रुपये के नोट) जब्त की गई, जबकि बाकी मूल्य के सोना-चांदी, आभूषण, हीरे और अन्य बेशकीमती पत्थर बरामद किए. संपत्ति दिल्ली में बिल्डर, गुटखा व्यापारी और कुछ कारोबारी जैसे लोगों की है. उन्होंने कहा कि विभाग ने अवैध रूप से तिजोरी रखने वाले लोगों के खिलाफ कर चोरी और बेनामी संपत्ति कानून के खिलाफ कार्यवाही शुरू की है. 

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एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘ये मामले नोटबंदी के बाद पाए गए काला धन से जुड़े हैं कुछ अन्य मामलों की नई बेनामी रोधी कानून के तहत जांच की जा रही है. लॉकर अब खोल दिए गए हैं और बेहिसाब संपत्ति जब्त की गई.’’ इन संपत्तियों का कथित तौर पर खुलासा नहीं किया गया था और इन्हें तिजोरियों में छिपाकर रखा गया था. 

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बैंक के लॉकरों की तरह काम करने वाले निजी लॉकर या तिजोरियां गैरकानूनी है और इन्हें कानूनी तौर पर मान्यता नहीं दी गई है.
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