यमुना प्राधिकरण ने औद्योगिक इकाई क्रियाशील करने से पहले 49 फ़ीसदी हिस्सेदारी बेचने की इजाजत दी

अभी तक यह नियम नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में लागू थे. अब यमुना प्राधिकरण में भी ये नियम लागू हो गए हैं

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प्रतीकात्मक फोटो.
नोएडा:

यमुना प्राधिकरण ने उद्यमियों को औद्योगिक इकाई क्रियाशील करने से पहले 49 फ़ीसदी हिस्सेदारी बेचने की अनुमति दे दी है. अभी तक यह नियम नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में लागू थे. अब यमुना प्राधिकरण में भी ये नियम लागू हो गए हैं. इससे यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा. यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ अरुण वीर सिंह ने बताया कि यमुना प्राधिकरण ने फैसला लिया है.

उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने औद्योगिक इकाई क्रियाशील करने से पहले 49 फ़ीसदी हिस्सेदारी बेचने की अनुमति दे दी है. 51 फ़ीसदी हिस्सेदारी आवंटी को अपने पास रखना जरूरी होगा. यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि उद्योग बेहतर ढंग से चलाया जा सके. कई बार उद्यमियों के पास उद्योग को चलाने के लिए आर्थिक संकट आ जाता है. इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए प्राधिकरण ने यह रास्ता निकाल दिया है.

इसके जरिए उद्यमी अपने उद्योग को गतिमान रख सकता है. उन्होंने बताया कि पिछले दिनों यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव रखा गया था. बोर्ड ने सर्वसम्मति से मुहर लगा दी है. अब इसका लाभ उद्यमियों को मिल सकेगा. नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में यह नियम पहले से लागू हैं. यमुना प्राधिकरण में यह नियम लागू नहीं थे.

यमुना प्राधिकरण ने दोनों प्राधिकरण की नीति को अपना लिया है. इस नीति को पास करने के लिए बोर्ड बैठक में रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया. उन्होंने बताया कि इसके अलावा जिस कंपनी के नाम जमीन का आवंटन हुआ है, उसमें भी बदलाव का रास्ता यमुना प्राधिकरण ने निकाल दिया है. यानी अगर कोई कंपनी प्राइवेट है तो उसे प्राइवेट लिमिटेड भी बनाया जा सकता है.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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