दिल्ली की नई आबकारी नीति, 2021 में बीयर बनाने वाली छोटी इकाइयों को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है. इसके तहत दिल्ली वासी अब इन छोटी इकाइयों से ताजा ड्राट (खुली) बीयर ले सकते हैं. आबकारी विभाग की वेबसाइट पर सोमवार को डाली गई नई नीति का मकसद दिल्ली सरकार के राजस्व बढ़ाना और नकली शराब पर अंकुश लगाना है. नीति के तहत बीयर बनाने वाली छोटी इकाइयों को बार और रेस्तरां में आपूर्ति करने और लोगों को घर के लिए बीयर की बिक्री की अनुमति दी गई है.
नीति दस्तावेज के अनुसार, ‘‘शराब बनाने वाली छोटी इकाइयों को लोगों को वहां से बोतलों में बीयर ले जाने की अनुमति दी गयी है. साथ ही वे अन्य बार और रेस्तरां को बीयर की आपूर्ति कर सकते हैं, जिनके पास ग्राहकों को परोसने का लाइसेंस है.''
आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इस पहल से लोग शराब बनाने की छोटी इकाइयों में जाकर वहां से ताजा बीयर प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने कहा, ‘‘इस प्रकार की नीति दिल्ली से सटे गुरुग्राम में है लेकिन दिल्ली में घर ले जाने की सुविधा नहीं थी. इस नीति से राष्ट्रीय राजधानी में शराब और बीयर बनाने वाली छोटी इकाइयों को प्रोत्साहित किया गया है.''
हालांकि अधिकारी के अनुसार नई नीति में उत्पादों की गुणवत्ता सुनश्चित करने के लिए कई उपाय भी किए गए हैं. नीति दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि बैंक्वेट हॉल में स्वीकृत कार्यक्रमों के लिए बीयर परोसने की अनुमति होगी. इसमें कहा गया है, ‘‘जब भी बीयर घर या कहीं ले जाने लिए दिया जाएगा, उस पर यह उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि वह कब तक पीने के लिए बेहतर है यानी उसकी एक्सपायरी तारीख क्या है.''
नीति के अनुसार जिन होटलों और रेस्तरां के पास लाइसेंस हैं, वे टेरेस, बालकनी या खुली जगह पर शराब परोस सकते हैं. होटल और रेस्तरां में बार को तड़के तीन बजे तक कामकाज की अनुमति दी गई है. इसमें वे होटल और रेस्तरां शामिल नहीं हैं, जिन्हें 24 घंटे शराब परोसने का लाइसेंस प्राप्त है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)