दिल्ली में आवासीय कॉम्पलेक्सों में छोटी कोविड केयर फैसिलिटी बनाने के आदेश

ये फैसिलिटीज कम्युनिटी आधारित आइसोलेशन फैसिलिटीज होंगी जिसका क्रियान्वयन RWA और रेसिडेंशियल सोसाइटी और NGO अपने स्तर पर करेंगे

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प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:

Delhi Coronavirus: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने गेट युक्त रेजिडेंशियल कॉम्पलेक्सों में छोटी कोविड केयर फैसिलिटी बनाने के इच्छुक RWAs, रेसिडेंशियल सोसाइटी और NGOs को यह फैसिलिटी तैयार करने का आदेश जारी किया है. रेसिडेंशियल काम्प्लेक्स में बनाई जाने वाली इन छोटी कोविड केयर फैसिलिटी के लिए SOP भी जारी कर दिए गए हैं.  ये फैसिलिटीज कम्युनिटी आधारित आइसोलेशन फैसिलिटीज होंगी जिसका क्रियान्वयन RWA और रेसिडेंशियल सोसाइटी और NGO अपने स्तर पर करेंगे.

जिस सोसाइटी में ये कोविड केयर फैसिलिटी तैयार की जाएंगी उसी कॉम्प्लेक्स में रहने वाले संदिग्ध, असिम्प्टोमैटिक, प्री-सिम्प्टोमैटिक और बहुत हल्के लक्षण वाले कोविड मरीज़ खुद को वहां आइसोलेट कर सकेंगे. बुजुर्ग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीज़ों को ऐसी फैसिलिटीज में नहीं रखा जा सकता.  इन कोविड केयर फैसिलिटीज को सर्विलांस टीम और एम्बुलेंस सेवा से जोड़ा जाएगा. 

दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना बेडों की किल्लत के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि कोरोना के इलाज में लगे सभी नर्सिंग होम/प्राइवेट अस्पताल अपनी कुल क्षमता के 80% ICU और नार्मल बेड कोरोना के लिए रिज़र्व करें. इन सभी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि बदली हुई बेड क्षमता के साथ अपडेट कोविड-19 डेटा मैनेजमेंट पोर्टल पर डिस्प्ले करें.

दिल्ली सरकार के मुताबिक कोरोना ट्रीटमेंट में लगे दिल्ली के 115 प्राइवेट अस्पतालों में ICU 100% और नॉर्मल बेड्स 90% भर चुके हैं इसलिए बेड बढ़ाने के लिए आदेश जारी किया.

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