- नोएडा में टीसीएस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की गोली मारकर हत्या का मामला सीबीआई जांच में था
- सीबीआई की विशेष अदालत ने शशांक जादौन और मनोज कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है
- शशांक जादौन पर 70000 रुपए और मनोज कुमार पर 50000 रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है
सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुए चर्चित अंकित चौहान हत्याकांड में बड़ी सफलता हासिल की है. सीबीआई की विशेष अदालत, नई दिल्ली ने इस मामले में दो आरोपियों, शशांक जादौन और मनोज कुमार, को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही शशांक जादौन पर 70,000 रुपए और मनोज कुमार पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया. दोनों दोषियों को कोर्ट ने पहले ही 20 सितंबर 2025 को दोषी करार दे दिया था.
क्या है मामला, जिसमें हुई सजा
यह मामला 13 अप्रैल 2015 का है, जब नोएडा के सेक्टर 76 में टीसीएस (TCS) कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वह अपनी फॉर्च्यूनर कार में सवार थे, जब अज्ञात बदमाशों ने उन पर हमला किया था. बाद में, मृतक के परिवार की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. सीबीआई ने 14 जून 2016 को यह केस दर्ज किया.
लंबी जांच के बाद हुआ था साजिश का पर्दाफाश
लंबी और गहन जांच के बाद, सीबीआई ने हत्याकांड की साजिश का पर्दाफाश किया और आरोपियों शशांक जादोन और मनोज कुमार को 1 जून और 2 जून 2017 को गिरफ्तार किया. सीबीआई ने 29 अगस्त 2017 को दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें हत्या, लूट के प्रयास, साजिश रचना और सबूत मिटाने जैसी धाराएं लगाई गई थीं. बाद में, 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल को गाज़ियाबाद से ट्रांसफर कर नई दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में भेज दिया था. अदालत ने 20 सितंबर को दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया था.