UGC ने विदेशी डिग्री, ऑनलाइन या दूरस्थ मोड की डिग्री को मान्यता देने का ड्राफ्ट किया तैयार  

किसी विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान से मिली डिग्री को मान्यता या समकक्षता तब प्रदान की जाएगी जब वह संस्थान अपने देश में विधिवत मान्यता प्राप्त हो. इसके साथ ही पाठ्यक्रम नियमित होना चाहिए न कि ऑनलाइन या दूरस्थ मोड में पूरा किया गया हो. 

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UGC ने विदेशी डिग्री, ऑनलाइन या दूरस्थ मोड की डिग्री को मान्यता देने का ड्राफ्ट किया तैयार  
नई दिल्ली:

UGC Drafts Guidelines: यूजीसी ने विदेशी संस्थानों से प्राप्त डिग्रियों और ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा मोड के तहत प्राप्त डिग्रियों को मान्यता देने के लिए दिशानिर्देशों का मसौदा जारी किया है. इसमें ऑनलाइन मोड और दूरस्थ मोड से प्राप्त डिग्रियों को प्रतिबंधित किया गया है. यूजीसी ने विदेशी बोर्ड से संबंद्ध स्कूलों, विदेशी संस्थानों के देश के बाहर प्राप्त डिग्री को मान्यता को लेकर भी मानदंड तैयार किया है. इसमें कहा कि किसी विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान की डिग्री को केवल तभी मान्यता दी जाएगी और समकक्षता प्रदान की जाएगी, जब कोई छात्र अपने देश द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में शारीरिक रूप से उपस्थित हो. ड्राफ्ट के मुताबिक किसी विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान से मिली डिग्री को मान्यता या समकक्षता तब प्रदान की जाएगी जब वह संस्थान अपने देश में विधिवत मान्यता प्राप्त हो. इसके साथ ही पाठ्यक्रम नियमित होना चाहिए न कि ऑनलाइन या दूरस्थ मोड में पूरा किया गया हो. 

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कोर्स की टाइमिंग एक हो

ड्राफ्ट में ये भी कहा गया है कि प्रवेश मानदंड की समानता देश और विदेश में प्रोग्राम की न्यूनतम अवधि की समानता के आधार पर होगी. किसी प्रोग्राम की न्यूनतम अवधि भारत में संबंधित कार्यक्रम के समान होनी चाहिए. इसका निधारण स्थायी समिति करेंगी. गाइडलाइन्स में कहा गया है कि ये नियम चिकित्सा, फार्मेसी, नर्सिंग, कानून और वास्तुकला जैसे विषयों में "विदेशी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदान की गई व्यावसायिक योग्यता" पर लागू नहीं होंगे. 

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ऑनलाइन पोर्टल 

यूजीसी ड्राफ्ट के मुताबिक विदेशी संस्थानों की डिग्री को समकक्षता प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल होगा, जो विदेशी योग्यता और भारतीय बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई योग्यता के बीच समानता को प्रमाणित करेगा. यह पोर्टल किसी कोर्स में प्रवेश या रोजगार के लिए भारत में यूनिवर्सिटी द्वारा समकक्षता प्रमाणपत्र भी स्वीकार किया जाएगा. 

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फ्रैंचाइज़ व्यवस्था के तहत पूरा किए गए प्रोग्राम मान्यता के लिए पात्र नहीं होगा. ऑफशोर कैंपस में उन लोगों को केवल तभी मान्यता दी जाएगी यदि वे अपने स्थान के देश और संबंधित घरेलू देशों में मान्यता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. ये नियम ऐसे समय में आए हैं जब विदेशी विश्वविद्यालय गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में परिसर स्थापित करने के लास्ट स्टेज में हैं और भारतीय विश्वविद्यालय दोहरी या संयुक्त डिग्री प्रदान करने के लिए विदेशी संस्थानों के साथ सहयोग कर रहे हैं.

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