School Reopen New Guidelines: केंद्र सरकार की ओर से स्कूलों को खोलने को लेकर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को 2 फरवरी को जारी किए गए नए दिशानिर्देश में कहा गया है कि वे अपने स्तर पर ये तय करें कि शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए बच्चों के माता-पिता की सहमति आवश्यकता है की नहीं. दरअसल केंद्र सरकार की ओर से इससे पहले जारी किए गए आदेश के अनुसार शैक्षणिक संस्थान खोलने के लिए पैरेंट का कंसेंट जरूरी था. लेकिन नए दिशानिर्देश में अब इस फैसले को राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है. अब राज्य सरकारें तय करेंगी कि कंसेंट लें या न लें. हालाँकि, नए दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि यदि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कंसेंट के लिए कहते हैं तो माता-पिता अपनी सहमति दें.
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में बच्चों की उनके सीखने के स्तर के आधार पर पहचान करने का भी सुझाव दिया गया है. ताकि शिक्षक उन छात्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है.
गौरतलब है कि कोविड के मामलों में वृद्धि होने के कारण कई राज्यों ने अपने यहां स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया था. वहीं अब कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है. जिसके चलते कई राज्यों ने फिर से स्कूलों को खोल दिया है और ऑफलाइन कक्षाएं शुरू कर दी हैं. जबकि अभी कई ऐसे राज्य भी हैं. जहां पर स्कूलों को अभी तक नहीं खोला गया है.