दिल्ली एलजी ने निजी स्कूलों में EWS एडमिशन के लिए आय सीमा बढ़ी, अब 5 लाख रुपये प्रति वर्ष आय वालों को भी मिलेगा एडमिशन

Delhi EWS Admission 2025-26: दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के छात्रों के लिए वार्षिक आय की सीमा ढाई लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है. 

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दिल्ली एलजी ने निजी स्कूलों में EWS एडमिशन के लिए आय सीमा बढ़ी
नई दिल्ली:

Income Limit For EWS Admission Increased: दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2025 के बीच ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना (Delhi LG VK Saxena) ने छात्रों के लिए वार्षिक आय की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने को मंजूरी दे दी है. इसके बाद जिन छात्रों के माता-पिता की वार्षिक आय 5 लाख रुपये है, उन्हें ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत प्रवेश दिया जाएगा. सोमवार को राज निवास से एक अधिसूचना द्वारा यह घोषणा की गई. बता दें कि एलजी द्वारा यह निर्णय 5 दिसंबर 2023 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद लिया गया है. इसमें दिल्ली सरकार को मौजूदा एक लाख रुपये से सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने के लिए कहा गया था.

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समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा, "हालांकि, दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री के माध्यम से अक्टूबर के अंत में सीमा को बढ़ाकर केवल 2.5 लाख रुपये करने के प्रस्ताव के साथ एक फाइल प्रस्तुत की थी. एलजी ने 2.5 लाख रुपये की सीमा के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मुख्यमंत्री को इस सीमा पर फिर से विचार करने और इसे कम से कम 5 लाख रुपये तक बढ़ाने की सलाह दी थी.

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अधिसूचना में कहा गया है कि इसके बाद 13 नवंबर 2024 के एक आदेश में उच्च न्यायालय ने पाया कि उसके पहले के आदेशों की अवहेलना की गई थी. इसने दिल्ली सरकार को एक बार फिर सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने और इसे सोमवार को मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजने के लिए मजबूर किया.

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दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को अपनी 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) और विकलांग बच्चों के लिए आरक्षित करनी होंगी. इन श्रेणियों के लिए अलग-अलग प्रवेश सूचियां जारी की जाएंगी. 

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