सरकार ने घरेलू Crude Oil पर Windfall Tax बढ़ाया, Diesel के एक्सपोर्ट ड्यूटी में भी वृद्धि

Windfall Tax Hike: कच्चे तेल की पिछले दो सप्ताह की औसत कीमत के आधार पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स रेट में बदलाव किया जाता है.

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Windfall Tax Hike on Crude Oil and Diesel Export: सरकार ने विमान ईंधन यानी एटीएफ (ATF) पर लगने वाले टैक्स को शून्य पर बरकरार रखा है
नई दिल्ली:

Windfall Tax : सरकार ने गुरुवार को देश में उत्पादित कच्चे तेल  (Domestic Crude Oil) पर अप्रत्याशित लाभ कर (Windfall Profit Tax) 3,200 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 3,300 रुपये प्रति टन कर दिया. नई दर शुक्रवार से प्रभावी होंगी. यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है. एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर  (Diesel Export Tax) भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को शून्य से बढ़ाकर 1.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है.

इसके अलावा पेट्रोल और विमान ईंधन यानी एटीएफ (ATF) पर लगने वाले टैक्स को शून्य पर बरकरार रखा है. नई दरें 16 फरवरी से प्रभावी होंगी.

दरअसल, हर पखवाड़े में इन टैक्स रेट की समीक्षा कर जरूरी संशोधन किए जाते हैं. कच्चे तेल की पिछले दो सप्ताह की औसत कीमत के आधार पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स रेट में बदलाव होता है. देश में पहली बार एक जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाया गया था. इसके साथ भारत तेल उत्पादक कंपनियों (Oil Producer Companies) के असाधारण मुनाफे पर टैक्स लगाने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया था. 

आपको बता दें कि जमीन एवं समुद्र के भीतर से निकाले गए कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और एयर टरबाइन फ्यूल जैसे अलग-अलग ईंधनों में परिवर्तित किया जाता है. 
 

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