बैंकों में लावारिस पड़े हैं 72 हजार करोड़, कहीं आपका पैसा भी तो नहीं चला गया RBI पास? ऐसे लें वापस

Unclaimed Money in Banks: 72 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का पैसा बिना दावे के RBI के DEA फंड में ट्रांसफर कर दिए गए हैं. पब्लिक सेक्टर बैंकों का इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है. जानें कि अपने भूले हुए पैसे को ट्रेस करने और क्लेम करने के लिए क्या करना होगा.

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  • भारत के बैंकों में 72 हजार करोड़ रुपये से अधिक पैसा बिना क्लेम के जमा हैं
  • दस साल तक किसी लेनदेन या निकासी न होने पर सेविंग, करेंट अकाउंट या एफडी को अनक्लेम्ड डिपॉजिट माना जाता है
  • सरकारी बैंकों में लावारिस पड़े पैसे की सबसे बड़ी राशि 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक है
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Unclaimed Money in Banks: क्या आपका या फैमिली का कोई पुराना बैंकअकाउंट है जिसे आप चलाना भूल गए? या फिर आपकी दादा-दादी ने कोई ऐसी एफडी कराई थी, जिसकी स्लिप कईं खो गई, या आपको पता ही नहीं है. अगर हां, तो यह खबर आपके लिए एक अलर्ट लेकर आई है और मौका भी. दरअसल भारत सरकार ने संसद में बताया कि देश के अलग-अलग बैंकों में 72 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का पैसा बिना किसी क्लेम के पड़ा हुआ है, जिसे अब रिजर्व बैंक के फंड में ट्रांसफर कर दिया गया है.

संसद में हुआ बड़ा खुलासा

राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 28 जनवरी 2026 तक देश के सरकारी, प्राइवेट और विदेशी बैंकों में टोटल 72,454 करोड़ रुपये का ऐसा अमाउंट जमा था, जिसके लिए किसी ने क्लेम नहीं किया. नियमों के अनुसार, जब किसी सेविंग या करेंट अकाउंट में 10 साल तक कोई लेनदेन नहीं होता, या एफडी मैच्योर होने के 10 साल बाद भी पैसा नहीं निकाला जाता, तो उसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट मान लिया जाता है.

सरकारी बैंकों में कितना खजाना?

आंकड़ों की मानें तो लावारिस पड़े पैसा का सबसे बड़ा हिस्सा सरकारी बैंकों के पास है, जिसमें 60,571.02 करोड़ रुपये मौजूद हैं. इसके बाद प्राइवेट बैंक के पास 9,607.76 करोड़ रुपये और आखिर में विदेशी बैंकों के पास 2,275.01 करोड़ रुपये मौजूद हैं. अब यह सारा पैसा आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जमा कर दिया है. हालांकि, अच्छी बात यह है कि आप अभी भी इस पैसे पर अपना क्लेम कर सकते हैं.

UDGAM पोर्टल करेगा आपकी मदद

सरकार ने लावारिस पड़े पैसे पर क्लेम के लिए UDGAM नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है. इस पोर्टल के जरिए कोई भी एक ही जगह पर कई बैंकों में पड़े अपने लावारिस पैसों की खोज कर सकता है. साथ ही बैंकिंग कानून अधिनियम, 2025 में अब एक खाते में 4 नॉमिनी बनाने की सुविधा शुरू कर दी गई है, जिससे फिर यह पैसा फ्यूचर में लावारिस न रहे.

बैंक पर रखें भरोसा

अगर आप अपनी सही पहचान दे देते हैं, तो आप बैंक की शाखा में जाकर अपना दावा पेश कर सकते हैं. बैंक आपकी पहचान वेरिफाई करने के बाद ब्याज के साथ आपका पैसा वापस कर देगा.

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