Toll Update 2026: क्या आप अपनी पुरानी गाड़ी बेचने का मन बना रहे हैं या दूसरे स्टेट में शिफ्ट होने वाले हैं? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. सरकार ने 'सेंट्रल मोटर व्हीकल्स नियम, 2026' को हरी झंडी दे दी है. अब अगर आपके वाहन पर नेशनल हाईवे का एक भी रुपया टोल बकाया है, तो आप अपनी ही गाड़ी के साथ कई जरूरी काम नहीं कर पाएंगे.
क्या है नया नियम?
नए नियमों के अनुसार, अब गाड़ी का मालिकाना हक बदलना आसान नहीं होगा. अगर आपके वाहन पर किसी भी टोल प्लाजा का बकाया है, तो आपको NOC नहीं मिलेगा.
इन 3 कामों पर लगेगा 'ब्रेक'
- बिना बकाया चुकाए आप गाड़ी किसी और के नाम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे.
- अगर आप अपनी गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना चाहते हैं, तो बिना टोल क्लीयरेंस के NOC नहीं मिलेगी.
- आपकी गाड़ी रोड पर चलने लायक है या नहीं, इसका फिटनेस सर्टिफिकेट तब तक रिन्यू नहीं होगा जब तक पिछला सारा टोल भरा न हो.
फॉर्म 28 में हुआ बदलाव
अब आपको फॉर्म 28 भरते समय साफ-साफ बताना होगा कि आपकी गाड़ी पर कोई टोल बकाया तो नहीं है. सरकार अब इसे पूरी तरह डिजिटल कर रही है, यानी अब सिस्टम खुद ही पकड़ लेगा कि आपने टोल चोरी की है या नहीं.
क्यों इस नियम को लाना पड़ा?
दरअसल सरकार जल्द ही मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम लाने वाली है. इसमें सड़कों पर टोल बैरियर नहीं होंगे, बल्कि हाई-टेक कैमरे आपकी गाड़ी को स्कैन कर टोल काट लेंगे. जो लोग टोल बचाकर निकल जाते थे, उन पर नकेल कसने के लिए इस नए नियम की जरूरत पड़ी है.














