दूरसंचार विभाग ने नियमों के उल्लंघन के लिए Airtel पर लगाया 4 लाख रुपये का जुर्माना

भारती एयरटेल ने एक सूचना में कहा, विभाग के बिहार सर्किल ने भी कंपनी को नोटिस दिया है, जिसमें ‘ग्राहक सत्यापन मानदंडों के कथित उल्लंघन’ के लिए 1.46 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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दूरसंचार विभाग, दिल्ली सर्किल ने ग्राहक सत्यापन मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए भारती एयरटेल पर 2.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का नोटिस जारी किया है.
नई दिल्ली:

दूरसंचार विभाग ने दिल्ली और बिहार सर्किल में ग्राहक सत्यापन मानदंडों के उल्लंघन के लिए भारती एयरटेल पर लगभग चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. भारती एयरटेल ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि दूरसंचार विभाग, दिल्ली सर्किल ने ग्राहक सत्यापन मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए 2.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का नोटिस जारी किया है.

इसमें कहा गया है कि दिल्ली सर्किल ने जनवरी, 2023 के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा किए गए सैंपल सीएएफ ऑडिट के बाद लाइसेंस समझौते के तहत ग्राहक सत्यापन मानदंडों के संबंध में नियमों और शर्तों के कथित उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया है.

भारती एयरटेल ने एक अलग सूचना में कहा, विभाग के बिहार सर्किल ने भी कंपनी को नोटिस दिया है, जिसमें ‘ग्राहक सत्यापन मानदंडों के कथित उल्लंघन' के लिए 1.46 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

इसमें कहा गया है कि बिहार सर्किल के लिए, नोटिस ‘जनवरी, 2024 के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा आयोजित नमूना सीएएफ ऑडिट के अनुसार जारी किया गया है. हालांकि, कंपनी ने बिहार सर्किल में दूरसंचार विभाग द्वारा लगाए गए जुर्माने का विरोध किया है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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