RBI ने जम्मू-कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक पर जुर्माना लगाया

एक अन्य विज्ञप्ति में, रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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नई दिल्ली:

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय अनुपालन में कमियों के लिए जम्मू एवं कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक पर जुर्माना लगाया है. जम्मू-कश्मीर बैंक पर वित्तीय समावेशन- बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए), ‘केवाईसी' (अपने ग्राहक को जानें) और ‘ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध' से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए 3.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

एक अन्य विज्ञप्ति में, रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

रिजर्व बैंक ने कहा, “प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, जमा पर ब्याज दर और वित्तीय समावेशन - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बीएसबीडीए' पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक पर 1.63 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.”

साथ ही, ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) द्वारा वित्तीय सेवाओं की ‘आउटसोर्सिंग' में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता' पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए डेटसन एक्सपोर्ट्स पश्चिम बंगाल पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

प्रत्येक मामले में, रिजर्व बैंक ने कहा कि दंड, वैधानिक और नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित हैं और इनका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है.

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