November 2026 Money Rules: नवंबर का नया महीना शुरू होते ही पैसों और टैक्स से जुड़े बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. इसका सीधा असर पेंशनर्स, टैक्सपेयर्स, म्यूचुअल फंड निवेशकों और कारोबारियों पर पड़ेगा. 1 नवंबर से म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान को लेकर नया नियम लागू होगा. वहीं, पेंशनर्स को महीने के आखिर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा. इसके अलावा GST के नियमों में बदलाव और ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की नई डेडलाइन भी है. आइए जानते हैं कि इस महीने क्या-क्या बदलने वाला है. यहां हम आपको नवंबर में होने वाले ऐसे 6 बड़े बदलावों के बारे में एक-एक करके बताने जा रहे हैं.
1. म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान होगा डिफॉल्ट
1 नवंबर से एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट प्लान डिफॉल्ट ऑप्शन होगा. SEBI चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने NDTV Profit Ignite में इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अगर कोई निवेशक रेगुलर प्लान चुनता है, तो उसे पहले इसके ज्यादा एक्सपेंस रेश्यो के बारे में बताया जाएगा. यानी अब ऑनलाइन निवेश करते समय निवेशकों को Direct और Regular Plan के खर्च का फर्क समझने का मौका मिलेगा.
2. 1 नवंबर से GST के नियमों में बदलाव
1 नवंबर से कारोबारियों के लिए भी GST से जुड़े कुछ नियम बदलने जा रहे हैं. सरकार ने 26 अक्टूबर को इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था. नए बदलावों में बिक्री के बाद मिलने वाली छूट के नियमों और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले कारोबारियों को तेजी से प्रोविजनल रिफंड देने की व्यवस्था शामिल है. इन बदलावों का मकसद कारोबारियों के लिए GST से जुड़ी प्रक्रिया आसान करना और उनका कैश फ्लो बेहतर बनाना है.
3. ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए ITR की नई डेडलाइन
इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले कुछ टैक्सपेयर्स को राहत मिली है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स की ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी है. इसमें तय ऑडिट नियमों के दायरे में आने वाले कारोबारियों, प्रोफेशनल्स, फर्म और दूसरी संस्थाओं को राहत मिलेगी. हालांकि, यह छूट सभी टैक्सपेयर्स के लिए नहीं है. ITR-1 और ITR-2 भरने वाले आम लोगों की रेगुलर डेडलाइन पहले ही खत्म हो चुकी है. जिन लोगों की लागू डेडलाइन निकल गई है, वे लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं.
4. पेंशनर्स के लिए 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी
पेंशन पाने वालों के लिए नवंबर महीने में एक जरूरी डेडलाइन है. सभी पेंशनर्स को 30 नवंबर तक अपना सालाना जीवन प्रमाण पत्र यानी Life Certificate जमा करना होगा. 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के पेंशनर्स के लिए यह सुविधा 1 अक्टूबर से शुरू हो गई थी. वहीं, बाकी पेंशनर्स 1 नवंबर से अपना सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसके लिए बैंक ब्रांच जा सकते हैं या आधार आधारित ऑथेंटिकेशन के जरिए डिजिटल जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) जमा कर सकते हैं. जहां सुविधा उपलब्ध है, वहां पोस्ट ऑफिस की डोरस्टेप सर्विस भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सरकार 1 नवंबर से देशभर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कैंपेन पर शुरू कर रही है जिससे पेंशनर्श घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. बता दें कि डेडलाइन तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर पेंशन अटक सकता है.
5. FD की ब्याज दरों में भी हो सकता है बदलाव
अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो नवंबर में अलग-अलग बैंकों की नई ब्याज दरें अपडेट होंगी उसे जरूर चेक करें. हाल में कई बैंकों ने FD पर ब्याज दरों में बदलाव किया है. नवंबर में भी कुछ बैंक FD रेट बदल सकते हैं. हालांकि, ब्याज दर में बदलाव हर बैंक और FD की अवधि के हिसाब से अलग हो सकता है. इसलिए निवेश से पहले अलग-अलग बैंकों की लेटेस्ट ब्याज दरों के जरूर चेक करें.
6. Sovereign Gold Bond की होगी प्रीमैच्योर रिडंप्शन
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond-SGB) में निवेश करने वालों के लिए भी नवंबर का महीना खास है. इस महीने चार सीरीज के बॉन्ड में समय से पहले पैसा निकालने यानी Premature Redemption का मौका मिलेगा.इनमें 2020-21 Series VII की रिडेम्पशन तारीख 2 नवंबर, 2020-21 Series VIII की 18 नवंबर और 2020-21 Series II की 19 नवंबर तय है. वहीं, 2021-22 Series I के निवेशक 25 नवंबर को समय से पहले रिडेम्पशन करा सकेंगे.
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