सरकार ने घरेलू Crude Oil पर Windfall Tax बढ़ाया, Diesel के एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटाया

Windfall Tax Hike: बयान के मुताबिक, पेट्रोल और विमान ईंधन (एटीएफ) पर लगने वाले कर को पहले की तरह शून्य रखा गया है.नई दरें एक मार्च से प्रभावी हो गई हैं. 

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Windfall Tax Hike: डीजल के निर्यात पर लगने वाले कर को 1.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है.
नई दिल्ली:

Windfall Tax Hike: सरकार ने शुक्रवार से घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर यानी विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स (Windfall Profit Tax) को 3,300 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 4,600 रुपये प्रति टन कर दिया है. यह कर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाता है. एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई है. 

बयान के मुताबिक, घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ाया गया है लेकिन डीजल के निर्यात पर लगने वाले कर को 1.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है. इसके अलावा पेट्रोल और विमान ईंधन (एटीएफ) पर लगने वाले कर को पहले की तरह शून्य रखा गया है.नई दरें एक मार्च से प्रभावी हो गई हैं. 

बीते महीने सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल (Domestic Crude Oil) पर अप्रत्याशित लाभ कर (Windfall Tax) 3,200 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 3,300 रुपये प्रति टन कर दिया था. वहीं, डीजल के निर्यात पर  (Diesel Export Tax) भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को शून्य से बढ़ाकर 1.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया था.हालांकि, विमान ईंधन यानी एटीएफ (ATF) पर लगने वाले टैक्स को शून्य पर बरकरार रखा गया था.

देश में पहली बार एक जुलाई, 2022 को अप्रत्याशित लाभ पर कर लगाया गया था. इसके साथ ही भारत उन देशों में शामिल हो गया था जो ऊर्जा कंपनियों को होने वाले असाधारण मुनाफे पर कर लगाते हैं.पिछले दो सप्ताह में तेल की औसत कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े इन कर दरों की समीक्षा की जाती है. 

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