बिहार के नवादा में साल 2016 में नाबालिग से रेप के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. उसपर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. 15 दिसंबर को पटना की एक अदालत ने विधायक सहित छह आरोपियों को मामले में दोषी करार दिया था और सजा सुनाने के लिए 21 दिसंबर की तारीख तय की थी. पटना के सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव ने चार दिसंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. न्यायाधीश सिंह ने शनिवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए विधायक सहित सभी छह आरोपियों को दोषी करार दिया था. विशेष लोक अभियोजक कैसर इमाम ने बताया था कि इस मामले में सभी दोषियों को अदालत 21 दिसंबर को सजा सुनाएगी.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता वीरेन कुमार ने बताया था कि इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा. नवादा से राजद विधायक राजबल्लभ यादव पर दो साल पहले छह फरवरी, 2016 को पथरा इंगलिश गांव स्थित उनके आवास पर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था. इस मामले की प्राथमिकी घटना के तीन दिन बाद 9 फरवरी को नालंदा जिले के महिला थाने में दर्ज कराई गई थी. इसमें सहयोग करने तथा नाबालिग छात्रा को विधायक के घर तक पहुंचाने वाली नालंदा जिले की सुलेखा देवी, उसकी मां राधा देवी, बहन टुसी देवी, बेटी छोटी व दामाद संदीप सुमन को आरोपी बनाया गया था.(इनपुट-भाषा)