बिहार में कोचिंग, हॉस्टल पर लगेगी लगाम! 9 फरवरी को राज्य स्तरीय समिति की बैठक!

नीट छात्रा की मौत के बाद बिहार सरकार कोचिंग संस्थानों और निजी हॉस्टलों पर सख्त नियंत्रण की तैयारी में है. 9 फरवरी को राज्य स्तरीय समिति की बैठक के बाद नए नियम लागू किए जाएंगे.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
NEET छात्रा की मौत के बाद सरकार सख्त

नीट छात्रा की मौत के बाद अब सरकार निजी हॉस्टल पर लगाम लगाने की तैयारी में है. बिहार में अब कोचिंग संस्थान नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियम - 2026 के तहत कोचिंग संस्थानों, हॉस्टलों को रेगुलेट किया जाएगा. इसके लिए एक राज्य स्तरीय समिति बनी है. कमिटी की बैठक 9 फरवरी को होगी. इसके बाद इन पर नियंत्रण के लिए नए और कड़े नियम लागू होंगे. जहानाबाद की नीट छात्रा के पटना के हॉस्टल में रहने के दौरान हुई मौत के बाद हॉस्टल को लेकर कई सवाल उठे थे. आज विधानसभा में जहानाबाद के घोसी से विधायक ऋतुराज कुमार ने कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों पर नियमन और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का सवाल उठाया था. इसी सवाल के जवाब में मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि 9 फरवरी को बैठक के बाद नए अधिनियम को लागू कर दिया जाएगा.

विधानसभा में गरमाया नीट छात्रा का मुद्दा, विपक्ष ने किया प्रदर्शन

विधानसभा में राजद, कांग्रेस के सदस्यों ने नीट छात्रा से रेप और उसकी मौत के मामले पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ो जैसे नारे लगाए. राजद के विधायक रणविजय साहू ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की. इससे पहले जब केस CBI को ट्रांसफर हुआ था तो तेजस्वी यादव ने पुलिस पर सवाल उठाया था. तेजस्वी यादव बिहार पुलिस पर सवाल उठा चुके हैं. उन्होंने कहा, कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट और अयोग्य हो चुका है. पुलिस से अधिक यह बड़बोली एनडीए सरकार के करप्ट और कंप्रोमाइज़्ड तंत्र की विफलता है जिनके कर्ता-धर्ता मंत्री-मुख्यमंत्री दिन रात आकाश-पाताल से अपराधियों को पकड़ने की डींगे हांकते है.

Featured Video Of The Day
Qatar LNG Crisis: कैसे Iran War ने India की Gas Supply और Economy पर बड़ा खतरा खड़ा किया