पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय माता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने के मामले के आरोपी की जमानत टली

पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि आरोपी नौशाद के वकील की याचना को कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए सूनवाई के लिए अगली तिथि  18 अक्टूबर निर्धारित कर दिया है.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

बिहार के दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके स्वर्गीय माता के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने के आरोप में संस्थित सिमरी थानाकांड सं.243/25 के नामजद अभियुक्त मो. नौशाद की अग्रिम जमानत याचिका की सूनवाई टल गई है. अब आवेदक अभियुक्त की याचिका पर 18 अक्टूबर को सूनवाई होगी. वहीं, इसी मामले के अप्राथमिकी काराधीन अभियुक्त मो.रिजवी उर्फ राजा की नियमित जमानत याचिका की सुनवाई भी 18 अक्टूबर को ही होगी. प्रभारी सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत में गुरुवार को आरोपी नौशाद के अधिवक्ता ने अदालत से याचिका पर आदेश होने तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचना किया.

पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि आरोपी नौशाद के वकील की याचना को कोर्ट ने अस्वीकार करते हुए सूनवाई के लिए अगली तिथि  18 अक्टूबर निर्धारित कर दिया है. अब इस मामले में काराधीन अभियुक्त रिजवी उर्फ राजा  की नियमित जमानत आवेदन और मो. नौशाद की अग्रिम जमानत याचिका की सूनवाई निर्धारित तिथि 18 अक्टूबर को होगी.  मोहम्मद नौशाद के अधिवक्ता ने न्यायालय से यह बताया कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कल नामांकन करना है और उसका नाजीर रिसिप्ट भी कटा लिया गया है. उसके मामले की सुनवाई 18 तारीख पर रख दी गई है.  ऐसे में अगर कल कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में नौशाद नामांकन करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी निश्चित है. 

Featured Video Of The Day
Bihar Elections First Phase Voting: Giriraj Singh ने किया मतदान, बुर्के पर फिर बयान | Rahul Gandhi
Topics mentioned in this article