15 साल पुरानी गाड़ी को कबाड़ न समझें, ऐसे कराएं री-रजिस्ट्रेशन, फिर 5 साल सड़कों पर दौड़ाएं

Car-Bike Re Registration Process: री-रजिस्ट्रेशन की पहली शर्त यह है कि आपकी गाड़ी सड़क पर चलने लायक होनी चाहिए. RTO अधिकारी गाड़ी के इंजन, लाइट, ब्रेक और पॉल्यूशन की जांच करते हैं. अगर गाड़ी फिटनेस टेस्ट पास कर लेती है तभी रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ाया जाता है.

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Car-Bike Re Registration Process: अगर आपकी कार या बाइक 15 साल पुरानी हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है. नियम कहते हैं कि 15 साल बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी की कंडीशन अच्छी है तो आप इसे अगले 5 साल के लिए इसका री-रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. हालांकि, ध्यान रखें कि दिल्ली-NCR में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां पूरी तरह बैन हैं. यहां यह नियम लागू नहीं होता है.

अगर आप दिल्ली-एनसीआर से बाहर रहते हैं तो री-रजिस्ट्रेशन का फायदा उठा सकते हैं. इसके लिए आपको स्टेप-बाय-स्टेप तरीका बताते हैं.

सबसे पहले चेक करें फिटनेस

री-रजिस्ट्रेशन की पहली शर्त यह है कि आपकी गाड़ी सड़क पर चलने लायक होनी चाहिए. RTO अधिकारी गाड़ी के इंजन, लाइट, ब्रेक और पॉल्यूशन की जांच करते हैं. अगर गाड़ी फिटनेस टेस्ट पास कर लेती है तभी रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ाया जाता है.

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जरूरी डॉक्यूमेंट्स

आवेदन करने से पहले इन कागजों को तैयार रखें-

  • फॉर्म 25: यह री-रजिस्ट्रेशन के लिए अहम एप्लीकेशन फॉर्म है.
  • आपकी गाड़ी का पुराना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट.
  • वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट.
  • गाड़ी का वैलिड बीमा.
  • मालिक के पैन कार्ड की कॉपी.
  • फिटनेस सर्टिफिकेट, जिसे आरटीओ ने जारी किया हो.

ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?

  • अब री-रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस डिजिटल हो गया है. इसके लिए आप-
  • भारत सरकार के परिवहन पोर्टल पर जाएं.
  • 'Vehicle Related Services' चुनें और अपना राज्य और RTO सेलेक्ट करें.
  • 'Renewal of Registration' के ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • गाड़ी का नंबर और चेसिस नंबर डालकर फॉर्म भरें.
  • जरूरी फीस ऑनलाइन जमा करें और अपॉइंटमेंट बुक करें.

RTO में गाड़ी का टेस्ट

तय तारीख पर आपको अपनी गाड़ी लेकर आरटीओ ऑफिस जाना होगा. वहां आपकी गाड़ी का फिजिकल टेस्ट होगा. अगर सब कुछ सही रहा तो आपकी आरसी को अगले 5 साल के लिए रिन्यू कर दिया जाएगा.

ये बात रखें ध्यान

  • पुरानी गाड़ियों पर सरकार ग्रीन टैक्स लेती है, जो आपको रिन्यूअल के समय देना होगा.
  • आरसी खत्म होने से कम से कम 60 दिन पहले आवेदन कर देना चाहिए, जिससे देरी होने पर मासिक जुर्माने से बचा जा सके.
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