क्या चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर कटेगा आपका चालान? जान लीजिए क्या कहते हैं नियम!

भारत में एक आम गलतफहमी है कि चप्पल या फ्लिप-फ्लॉप पहनकर गाड़ी चलाने पर ट्रैफिक चालान हो सकता है. मोटर व्हीकल एक्ट और मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट के अनुसार, ऐसा कोई नियम नहीं है जो ड्राइवरों को उनके जूतों के लिए सजा देता हो. हालांकि गाड़ी चलाते समय बेहतर पकड़ और सुरक्षा के लिए जूते पहनने की सलाह दी जाती है.

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क्या आधी बांह की शर्ट पहनने, लुंगी बनयान में ड्राइव करने, गांड़ी में एक्सट्रा बल्ब ना रखने पर, गाड़ी का शीशा गंदा होने पर और चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर चालान हो सकता है? आपका जवाब होगा, शायद. फिर इस खबर में जानिए कि सच क्या है और अफवाहें कितनी हैं. दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ऑफिस ने साल 2019 में सोशल मीडिया पर इन सभी सवालों के जवाब दिए हैं, जिनकी जानकारी सभी भारतीयों को होनी जरूरी है. 

भारत में ट्रैफिक नियमों को लेकर अक्सर वाहन चालकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी रहती है. कभी हेलमेट की पट्टी को लेकर अफवाहें उड़ती हैं, तो कभी गाड़ी के कागजात को लेकर.

क्या कहता है नियम? 

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ऑफिस ने साफ कहा है कि नियमों के अनुसार ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. यानी चाहे आप आधी बांह की शर्ट पहनें या लुंगी बनयान, ड्राइविंग के समय आपका चालान नहीं कटेगा. साथ ही सरकार ने साफ कर दिया कि चप्पल पहनकर कार चलाने पर चालान काटने का कोई कानूनी आधार नहीं है. यानी तकनीकी और कानूनी रूप से आप चप्पल पहनकर बेखौफ ड्राइविंग कर सकते हैं.

कानून से ऊपर है सेफ्टी

भले ही कानूनन आपका चालान न कटे, लेकिन सेफ्टी के लिहाज से जूते पहनना कहीं बेहतर माना जाता है. ऑटो एक्सपर्ट और सुरक्षा जानकारों का मानना है कि फ्लिप-फ्लॉप या ढीली सैंडल पहनकर ड्राइविंग करना जोखिम भरा हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि चप्पल अक्सर गीली होने पर या पसीने से फिसल सकती है. इमरजेंसी कंडीशन में अगर आपका पैर ब्रेक या एक्सीलेटर से फिसल गया, तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है. साथ ही कई बार फ्लिप-फ्लॉप का अगला हिस्सा मुड़कर पैडल के नीचे फंस जाता है, जिससे आप सही समय पर ब्रेक नहीं लगा पाते.

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