उत्तर प्रदेश भू-संपदा निवियामक प्राधिकरण यानी( रेरा) ने अपने एक नए आदेश में बिल्डर्स को कहा है कि वह खरीदारों को सुपर बिल्डप एरिया जैसे भ्रामक शब्दों का उपयोग ना करके अब खरीदार को कारपेट एरिया बताएं. इस आदेश से बिल्डरों और खरीदारो के बीच पारदर्शिता बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं. साथ ही अब ग्राहक को उसके घर का सही साइज़ पता चलेगा. और जो लोग लोग पहले घर खरीद चुके हैं वो जब रजिस्ट्री करवाएंगे तो उन्हें स्टांप ड्यूटी पर फायदा होगा.