UP RERA के इस आदेश से, जल्द ही घर खरीदारों की होगी बचत l Ground Report

  • 2:59
  • प्रकाशित: जनवरी 05, 2024
सिनेमा व्‍यू
Embed
उत्तर प्रदेश भू-संपदा निवियामक प्राधिकरण यानी( रेरा) ने अपने एक नए आदेश में बिल्डर्स को कहा है कि वह खरीदारों को सुपर बिल्डप एरिया जैसे भ्रामक शब्दों का उपयोग ना करके अब खरीदार को कारपेट एरिया बताएं. इस आदेश से  बिल्डरों और खरीदारो के बीच पारदर्शिता बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं. साथ ही अब ग्राहक को उसके घर का सही साइज़ पता चलेगा. और जो लोग लोग पहले घर खरीद चुके हैं वो जब रजिस्ट्री करवाएंगे तो उन्हें स्टांप ड्यूटी पर फायदा होगा.

संबंधित वीडियो

यूपी रेरा के फैसले से घर ख़रीदारों को कैसे होगा फायदा?
जनवरी 04, 2024 06:32 PM IST 8:33
5 की बात : उत्तर प्रदेश की रेरा का अहम फैसला, अब सुपर एरिया पर नहीं बिकेंगे फ्लैट
जनवरी 04, 2024 06:24 PM IST 34:42
2016 से पहले के लटके होम प्रोजेक्ट्स पर कब काम शुरू होगा?
सितंबर 29, 2023 06:06 PM IST 5:55
रेरा आने के बाद से रियल इस्टेट में क्या बदलाव आया?
सितंबर 29, 2023 06:00 PM IST 4:12
घर खरीदने से पहले जान लें इन शब्दों के अर्थ, फायदे में रहेंगे आप
अक्टूबर 15, 2022 10:51 AM IST 9:01
घर खरीदने से पहले जाने रेरा एक्ट के बारे में, नहीं होंगे धोखाधड़ी के शिकार
अक्टूबर 08, 2022 10:56 AM IST 9:38
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली का RERA रजिस्ट्रेशन रद्द करने का दिया आदेश
जुलाई 27, 2019 10:35 PM IST 3:25
पक्ष विपक्ष : बजट से क्या चाहते हैं मकान ख़रीदार?
जून 27, 2019 06:30 PM IST 20:22
मुकाबला : घर ख़रीदारों की मुश्किल कैसे कम होगी?
नवंबर 25, 2017 08:00 PM IST 33:23
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination