क्रिप्टो करंसी को लेकर भारत सरकार ने टीडीएस के नियमों में बदलाव किया था. अब सरकार ने इन नियमों को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है. इसमें सरकार की तरफ से बताया गया है कि आखिर ये एक फीसदी टीडीएस काटेगा कौन. सर्कुलर के अनुसार विक्रेता और खरीदार के सौदे में खरीददार कर काटेगा.