कुछ ही दिन पहले यूपी सरकार ने दावा किया कि नागरिकता कानून के तहत उसने राज्य में रहने वाले 37 हजार शरणार्थियों की पहचान कर ली है. यूपी सरकार का दावा था कि उसने इन लोगों की पहचान करने के लिए 21 जिलों में मुहिम चलाई थी. लेकिन अब यूपी सरकार के इस दावे पर सवाल खड़े होने लगे हैं. ऐसा इसलिए भी क्योंकि नागरिकता कानून को लेकर अभी तक नियम और कायदे भी तय नहीं किए गए हैं. ऐसे में योगी सरकार ने इन प्रवासियों की शिनाख्त किस आधार पर कर ली?. यूपी में 37 हजार शरणार्थियों के होने का दावा किया जा रहा है. बताया यह जा रहा है लिस्ट बिना तारीख, बिना निशान और बिना दस्तखत वाले वाले दस्तावेजों के आधार पर बनाया गया है.