अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए अब इजाजत जरूरी नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेबलिसमेंट एक्ट-6 को हटा दिया है। इस एक्ट के मुताबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अफसरों के लिए क्रिमिनल केस दर्ज करने के लिए सरकार से इज़ाजत लेना ज़रूरी था।

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