उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं. यूपी सरकार की नई कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक अब किसी भी समारोह में बंद हॉल में 50 और खुले मैदान में 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे. इसमें धर्म स्थानों पर एक वक्त पांच से ज़्यादा लोगों के जाने पर रोक लगा दी गयी है. यही नहीं मूर्तियों और धर्मग्रंथों को छूने की भी मनाही होगी. सभी सरकारी दफ्तरों, थानों और कारखानों में कोविड हेल्प डेस्क बनाना जरूरी होगा. वहीं मास्क को लेकर सख्ती होगी और पुलिस भी मास्क और हैंड ग्लव्स पहनेगी. राज्य में ट्रेन से आने वाले हर यात्री का कोरोना टेस्ट किया जाएगा.