कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है. अगर किसी जिले में एक्टिव कोरोना केस 500 से ज़्यादा हैं तो वहां रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है. समारोह की बात करें तो किसी भी समारोह में बंद हॉल में 50 और खुले मैदान में 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे. देखिए पूरी डिटेल्स...