सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अंतिम प्रयास पूरा कर चुके प्रत्याशियों को अतिरिक्त मौका नहीं मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है. अक्टूबर 2020 में अंतिम प्रयास पूरा कर चुके प्रत्याशियों को राहत नहीं मिलेगी. इस फैसले का असर करीब 2000 से ज्यादा प्रत्याशियों पर पड़ेगा. ऐसे प्रत्याशियों का कोरोना के चलते साल 2020 में अंतिम प्रयास पूरा हो चुका था.