सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में गुड़गांव के सेक्टर 70 की विस्टा सोसायटी में ग्राहकों को फ्लैट देने में देरी मामले में यूनिटेक को 15 करोड़ रुपये जमा कराने के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी से कहा है कि दो हफ्ते में 5 करोड़ रुपये जमा कराएं, जबकि बाकी के 10 करोड़ रुपये सितंबर तक जमा कराएं. न्यायालय ने 38 ग्राहकों की याचिका पर यह आदेश दिए. कंपनी द्वारा 2009 में फ्लैट बुक किए गए थे और 2012 में ग्राहकों को फ्लैट दिए जाने थे.