मोदी कैबिनेट की आख़िरी बैठक में कैबिनेट ने 13 प्वाइंट रोस्टर की जगह 200 प्वाइंट रोस्टर को बहाल करने के लिए अध्यादेश को मंज़ूरी दे दी है. कैबिनेट ने 13 प्वाइंट रोस्टर को ख़ारिज कर दिया है. अध्यादेश के बाद यूनिवर्सिटीज़ में फ़ैकल्टी भर्ती में यूनिवर्सिटी को आधार माना जाएगा, न कि डिपार्टमेंट को. दरअसल, 200 प्वॉइंट रोस्टर सिस्टम के तहत पूरी यूनिवर्सिटी को एक यूनिट की तरह देखा जाता है. इस नियम के तहत 200 पदों में से 99 पद एससी (SC) एसटी (ST) और ओबीसी (OBC) के लिए आरक्षित और बची 101 सीटें अनारक्षित होती थी. लेकिन, 13 प्वॉइंट रोस्टर के तहत यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट को एक यूनिट के रूप में स्थापित किया जाता है. इस नियम के तहत पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित सीटें कम हो जाती हैं.