सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी के बाद आरक्षण पर फिर नया सवाल खड़ा हो गया है...6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आरक्षण में उप-वर्गीकरण होना चाहिए...अब फिर एक बार याचिका में सवाल किया गया कि आखिर ऐसे लोग जो पहले ही आरक्षण का लाभ लेकर पिछड़ा वर्ग या किसी और कैटेगरी में आरक्षण के उचित हकदार नहीं हैं...उन्हें बाहर क्यों नहीं किया जाता...