सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि शरीब पीने से हुई मौत पर बीमित व्यक्ति के इंश्योरेंस पर क्लेम नहीं दिया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी के बीमा दावे को खारिज कर दिया, जिसकी मौत अत्यधिक शराब पीने से दम घुटने के कारण हुई थी.