आम आदमी पार्टी (AAP) की सांसद स्वाति मालीवाल से कथित तौर पर मारपीट किए जाने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 अगस्त को होनी है. जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर वह घटना के तुरंत बाद 112 पर कॉल कर रही है, तो यह क्या दर्शाता है? मुख्यमंत्री का कार्यालय निजी आवास है? हम सकते में हैं. बिभव कुमार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि एफआईआर तीन दिन बाद दर्ज कराई गई. मालीवाल थाने गई लेकिन बिना एफआईआर दर्ज कराए लौट गई.